Refand Policy

                                                              रिफंड पॉलिसी

1.बैंक में जमा धन (RD/FD) को समय पर दी परिपक्वता निकाला जा सकता है।

2.बचत खाता /चालू खाता आपका अपना है अपने नियमानुसार धन जमा करें/ निकासी करें।

3.नियमों में हुये बदलाव की जानकारी एस. एम .एस . द्वारा खाता धारकों को दी जाती है

4.बैंक भी अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करता है तथा अन्य खाता धारकों को भी ऋण देता है इस हेतु ब्याज % घटता /बढ़ता रहता है

5.मृत्यु होने पर नॉमिनी को भुगतान किया जा सकेगा।

6.सदस्यता समाप्त होने की दशा में सदस्यों के हिस्सों में मूल्यों का भुगतान उसके द्वारा देय रकम काटकर किया जायेगा।

7.वर्ष भर में जितना जमा निकासी की है केवल उतने का ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

8.खाता खोलने से पहले सभी नियम/उपनियम पढ़ सुन लिए हैं तथा सहमति प्रदान की है इस स्थिति में अंतिम निर्णय बैंक अध्यक्ष /सचिव का भी रहेगा। तथा उचित  व्यक्ति को भुगतान किया जा सकेगा।